बताया गया कि मतदान के दिन ही नामांकन एवं मतगणना के कार्य संपन्न किया जाएगा।
सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरूद्ध एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जायेगा।
वार्ड पार्षद के पद पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही रिक्ति के विरूद्ध नामांकन कर सकेंगे। यदि किसी एक वार्ड पार्षद के द्वारा एक से अधिक रिक्ति के लिए नामांकन किया जाता है तो उनके द्वारा किये गये नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन वैध माना जायेगा।
नामांकन के तुरंत बाद प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध हिन्दी (देवनागरी लिपि) में वर्णानुक्रम में मतपत्र तैयार किया जायेगा।
साथ ही पश्चात् नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटिकाओं में गुप्त रूप से मत डाले जायेंगे।
मतदान समाप्त होने के ठीक बाद नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के समक्ष रिक्तिवार मतपेटिओं को खोलकर मतगणना की जायेगी और अधिकतम मत पाने वाले नामांकित वार्ड पार्षद को संबंधित रिक्ति के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया जायेगा।
निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24 के तहत सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलायी जायेगी।
नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने की कार्रवाई प्रातः 08 बजे से आरंभ होगी तथा बिना विराम के पूरी की जायेगी।
निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करायी जायेगी और सभी अभिलेख नगर निकाय के अगले आम निर्वाचन तक के लिए अथवा किसी न्यायिक कार्रवाई के पूर्ण होने तक सुरक्षित रूप से संधारित किये जायेंगे।
विभिन्न नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के रिक्त पदों का निर्वाचन निर्धारित तिथि,समय एवं स्थान पर संपन्न कराने हेतु निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं अन्य सहयोगी पदाधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, बेनीपुर एवं बिरौल को निदेश है कि अपने अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचन के क्रम में विधि-व्यवस्था संधारन हेतु दण्डाधिकारी एवं सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नियुक्त सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेश है कि निर्वाचन संपन्न होने के उपरांत निर्वाचन से संबंधित संपूर्ण अभिलेख सीलबंद कर जिला निर्वाचन कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में बताया गया कि सभी नगर निकायों के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन कार्य में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है।
बैठक में ,उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, बिरौल, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी आदि उपस्थित थे।





