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लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर अधिग्रहित वाहनों के प्रति किलोमीटर ईंधन दर का हुआ निर्धारण।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर अधिगृहित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए प्रति लीटर ईंधन खपत पर औसतन तय की जाने वाली दूरी का निर्धारण एक निदेर्शन (मॉडल) के रूप में किया गया है।

परिवहन विभाग ने कहा कि सड़कों की अवस्थिति एवं उनकी दशा किसी जिले में अच्छी और किसी जिले में औसत भी हो सकती है, इसके मद्देनजर संबंधित जिले के निर्वाचन कोषांग कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक से विमर्श कर अपने जिले के लिए वाहनवार प्रति लीटर ईंधन खपत पर औसत तय की जाने वाली दूरी (कि.मी.) का निर्धारण कारणों का उल्लेख करते हुए कर सकते है।

पत्र के माध्यम से कहा गया कि बस (50 एवं अधिक बैठेन क्षमता) वाले के लिए प्रति 03 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है।

वहीं बस (40 से 49 सीट) वाले के लिए प्रति 04 किलोमीटर प्रति लीटर, मिनी बस (23 से 39 सीट) वाले के लिए प्रति 05 किलोमीटर प्रति लीटर, मैक्सी, सीटी राईट, विंगर, टेम्पों ट्रैवलर एवं समकक्षीय (14 से 22 सीट) के लिए 08 किलोमीटर प्रति लीटर, छोटी कार (सामान्य) के लिए प्रति 12 किलोमीटर प्रति लीटर, छोटी कार (वातानुकूलित), ट्रेकर, जीप, कमांडर, जिप्सी एवं समकक्षीय यान, बोलरो, सुमो, मार्शल (सामान्य) तथा जाइलो, स्कारपियो, क्वालिस, टवेरा, इनोवा, सफारी (वातानुकूलित) के लिए 10 किलोमीटर प्रति लीटर, बोलरो, सुमो एवं मार्शल (वातानुकूलित) के लिए 08 किलोमीटर प्रति लीटर, विक्रम, एस मैजिक, मिनीडोर, ओमनी, फॉर्स, मेटाडोर एवं समकक्षीय वाहन के लिए 14 किलोमीटर प्रति लीटर, ऑटो रिक्शा के लिए 20 किलोमीटर प्रति लीटर, मोटर साईकिल के लिए 40 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है।

इसके साथ ही भारी मालवाहक अन्तर्गत सकलयान भार 12,000-16,200 कि.ग्रा. (छः चक्का यान) के लिए 04 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है, जबकि सकलयान भार 16,201-25,000 कि.ग्रा. (दस चक्का यान/डम्पर) के लिए 03 किलोमीटर प्रति लीटर, सकलयान भार 25,001 कि.ग्रा. एवं उससे अधिक (दस चक्का से अधिक यान) के लिए 2.5 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है।

मध्यम मालवाहक/मिनी ट्रक अन्तर्गत सकलयान भार (7,501-11,999 कि.ग्रा.) के लिए प्रति 06 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है।

हल्का मालवाहक अन्तर्गत सकलयान भार 3000 कि.ग्रा. तक के लिए प्रति 10 किलोमीटर प्रति लीटर तथा सकलयान भार 3,001-7,500 कि.ग्रा. डिलीवरी भान/समकक्षीय के लिए 08 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है।

ट्रैक्टर-ट्रेलर के लिए 06 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन खपत तय किया गया है, जबकि ई-रिक्शा का भुगतान कार्य दिवस के आधार पर किया जाएगा, इन्हें कोई डीजल/पेट्रोल का आपूर्ति नहीं की जाएगी।

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