Friday, May 1, 2026
Homeदरभंगाचुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट व बैनर की प्रति कराएं मीडिया...

चुनाव प्रचार से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट व बैनर की प्रति कराएं मीडिया कोषांग को उपलब्ध : डीएम।

- Advertisement -

उन्होंने कहा कि प्रेस नोट जारी होने के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए के तहत पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध लागू हो गया है।

- Advertisement -

उन्होंने कहा कि धारा-127ए के तहत प्रतिबंध संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि का मुद्रण

- Advertisement -

नहीं करायेगा, जब तक कि पोस्टर, पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि पर मुद्रक एवं संपादक का नाम, पता न हो। वहीं कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में पोस्टर,पम्पलेट एवं बैनर इत्यादि मुद्रण नहीं करायेगा। (क) जब तक की

मुद्रक द्वारा दो व्यक्ति जिसको वह जानता है, दो प्रति में सत्यापन के साथ पहचान की घोषणा न दें तथा (ख) जब तक कि कागजात के मुद्रण के समय मुद्रक घोषणा की एक प्रति एवं दस्तावेज की एक प्रति सहित को यदि

राज्य के राजधानी में मुद्रण किया जा रहा है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को तथा जिला क्षेत्र में मुद्रण किया जा रहा हो, तो जिला के जिला पदाधिकारी को युक्तियुक्त समय के भीतर भेज दिया जाता है। जिला निर्वाचन

पदाधिकारी द्वारा जिले के सभी प्रेस प्रबंधक को चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के पोस्टर, पम्पलेट एवं वैनर इत्यादि के मुद्रण के साथ मुद्रण पृष्ठ पर उपर्युक्त शर्तों के साथ चार-चार प्रति में एवं परिशिष्ट – “क” और “ख” में विवरणी भरते हुए मीडिया कोषांग को उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया गया है।

- Advertisement -
RELATED ARTICLES

Most Popular