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चुन्नु ठाकुर अपरहण के मामले में 9 लोख दोषी करार।

दरभंगा। सिविल कोर्ट, दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सिंहवाड़ा में सोना-चांदी का दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार

ठाकुर उर्फ चुन्नु ठाकुर अपहरण मामले में सोमवार को 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 मई को निर्धारित किया गया है। इस

अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंहबाड़ा थाना में अपहृत ठाकुर के पिता कादिरावाद निवासी विष्णुदेव भारती ने दर्ज कराया था। सिंहबाड़ा थाना प्राथमिकी संख्या 2/20 के अनुसंधानकर्ता ने अपहृत ठाकुर की रिहाई के लिए 5

करोड़ रुपये फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ताओं के मोबाइल फोन नंबर को जांच कर उसे पकड़ने के लिए अग्रसर हुआ। पुलिस ने एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर उसके स्वीकारोक्ति बयान पर छापामारी कर दो माह 14 दिन पर अपहृत ठाकुर की बरामदगी किया।

अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नशीरुद्दीन हैदर ने किया। अभियोजन पक्ष को सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह और ऋषभ श्रीवास्तव ने बताया कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती के मामले में नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है।

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