दुर्गा पूजा 17 अप्रैल 2024 को मनाये जाने की सूचना है। इस त्योहार पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखना आवश्यकता है। लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की
प्रक्रिया आरंभ है। उक्त अवसर पर जिले में शांति-व्यवस्था बनाए रखने इत्यादि हेतु दं.प्र.सं. की धारा-144 के तहत जिला में निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदर्श आचार्य संहिता का अनुपालन सभी को करना होगा।
जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को जिले में पूर्व में घटित सभी घटनाओं वाले स्थान पर निश्चित रूप से शांति समिति की बैठक
आयोजित करने का निर्देश दिया गया। पूर्व में गठित घटना स्थलों पर विशेष निगरानी करने का सख्त आदेश दिया गया है। शहर में धार्मिक/राजनैतिक जुलुस दरभंगा-
लहेरियासराय मुख्य मार्ग से होकर गुजरने की परंपरा रही है, इसलिए उक्त पर्व के अवसर पर मुख्य मार्ग में भी विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि रामनवमी त्योहार के अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न स्थलों से महावीरी झण्डा एवं विभिन्न सांस्कृति कार्यक्रम, कीर्तन एवं विभिन्न प्रकार के
झांकी निकलकर नाका नम्बर -05 के पास जमा होती है तथा वहाँ आपस में मिलकर अपने रास्ते से पुन: वापस
चले जाते हैं। रामनवमी जुलूस 17 अप्रैल 2024 के अपराह्न से प्रारंभ होकर अगले दिन समापन होने तक लगातार चलता रहता है। रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी
भी प्रकार के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित है, इसलिए सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी जुलूस कार्यकम को रात्रि 10.00 बजे से पहले समाप्त
कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि कहीं भी रात्रि 10.00 बजे तक जुलूस समाप्त नहीं होता है, तो लाउडस्पीकर को ससमय बन्द कराना सुनिश्चित करेंगे। संयुक्तादेश में
बताया गया कि उक्त पर्व के अवसर पर झांकियों के नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिले के 294 स्थानों पर दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की हुई
प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके साथ ही शहरी क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु क्यू.आर.टी.का गठन करते हुए पुलिस बल को
प्रतिनियुक्त किया गया है, जो शहर से निकलने वाली झांकियों पर नियंत्रण रखेंगे। असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्धेश्य से सोशल
मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कहा गया कि रामनवमी पर्व के अवसर
पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तथा साम्प्रदायिक एवं सामाजिक सौर्हाद बिगाड़ने एवं साम्प्रदायिक हिंसा, तनाव एवं उन्माद पैदा करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध
द.प्र.स. की धारा 107/144/116(3)/113 के अर्न्तगत निरोधात्मक एवं विधि सम्मत कारवाई किया जाना सुनिश्चित करेगें। आदेश में बताया गया कि जुलूस में
अस्त्र-शस्त्र के साथ भाग लेना वर्जित है, इसका उल्लंघन करने पर लाईसेंसधारी के विरूद्ध कानूनी कारवाई की जाएगी। इस पर्व के अवसर पर जिले में 73 स्थलों पर
सी.सी.टी.वी कैमरा, 34 स्थलों पर ड्रोन कैमरा एवं 20 स्थलों पर वीडियोग्राफर के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं 13 स्थलों पर ड्रॉप गेट, 11 स्थलों पर बैरिकेडिंग तथा 04 स्थलों पर वॉच टावर के माध्यम से कड़ी नजर रखी जाएगी।





