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रिस्टोरिंग द यूथ के आलोक में मंडल कारा में जुवेनाइल जस्टिस कानून विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन।

दरभंगा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार नालसा के

तहत चलाये गये देशव्यापी अभियान “रिस्टोरिंग द यूथ-2024” के आलोक में मंडल कारा में जुवेनाइल जस्टिस कानून विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उन्होंने जानकारी देते हुए अवर न्यायाधीश-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री रंजन देव ने बताया कि जुवेनाइल आरोपी को किसी भी सूरत में जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ मामलों में उम्र की सही जानकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण जुवेनाइल को भी सामान्य आरोपी के साथ जेल भेज दिया जाता है।

इसी संदर्भ में नालसा द्वारा यह देशव्यापी अभियान चलाया गया है। जेल में बंद ऐसा कोई व्यक्ति जिन्हें लगता है कि अपराध किए जाने के समय उसका उम्र 18 वर्ष से कम था तो वह अपने को जुवेनाइल घोषित करा सकता है,जिसके उपरांत उसकी सारी प्रक्रिया अनुसंधान से विचारण आदि तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किया जाएगा।

सचिव श्री देव ने कहा कि यह अभियान 28 जनवरी से 10 फरवरी तक चलेगा।

जेल विजीटिंग अधिवक्ता बेबी सरोज, इन्दु कुमारी,संजीव कुमार और माधव लाभ के द्वारा मंडल कारा में इस विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

28 जनवरी से ऐसे जुवेनाइल की पहचान करने एवं उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराया जाएगा।

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