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सलीम की हत्या मामले में चार आरोपी दोषी करार।

दरभंगा। सिविल कोर्ट, दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी सलीम की हत्या के चार आरोपियों को

सोमवार को धारा 302/34 में दोषी करार दिया है। सजा के बिन्दू पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर

रहे तेज तर्रार एपीपी चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 22की रात्रि में कर दी गई थी। इसकी प्राथमिकी मृतक का भाई रुस्तम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड सं 477/22 दर्ज कराया था।

इस मामले में आरोप पत्र पश्चात कोर्ट ने संज्ञान लिया। सत्रवाद सं.265/23 में ट्रायल किया गया है। अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों की गवाही कराई गई। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में कटहलबाड़ी भंडार चौक

निवासी काराधीन अभियुक्त मो. गुड्डू और मो. नबाब उर्फ लीलू समेत मो.कासिम एवं अलीराजा, को हत्या के जूर्म में दोषी करार दिया है। एपीपी चम्पा मुखर्जी ने बताया कि घटना का कारण मृतक सलीम का मोबाईल चोरी हो

गया था। जिसपर कॉल करने पर मो. नबाब उर्फ लीलू ने कॉल रिसिव किया। महज मृतक का चोरी किया गया मोबाईल न लौटाना पड़े। इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंटा से कान के जबड़ा पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

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