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निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित वाहनों का मुआवजा भुगतान 30 दिनों के अंदर : डीएम।

दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अवसर पर वाहनों के अधिग्रहण, ईंधन की आपूर्ति, सेवा का भुगतान

आदि के संबंध में परिवहन विभाग, बिहार द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका, जो निर्वाचन विभाग, बिहार से निर्गत पत्र में संसूचित है, के आधार पर निर्वाचन कार्य में अधिग्रहित वाहनों की सम्पूर्ण मुआवजा राशि का भुगतान

अधिकतम तीस दिनों के अंदर किया जाना है। उपर्युक्त के आलोक में डी.ई.ओ द्वारा लोकसभा चुनाव, 2024 के अवसर पर जिला स्तरीय एवं प्रखण्ड स्तरीय वाहन

कोषांग द्वारा विमुक्त किये गये वाहनों का लॉगबुक, वी.एम.एस. प्रतिवेदन, वाहन अधिग्रहण पंजी, भुगतान किये गये अग्रिम भुगतान (खुराकी), वाहन द्वारा वास्तविक रूप में तय की गयी दूरी, आपूर्ति किये गये

ईंधन आदि के आधार पर अंतिम रूप से वास्तविक राशि के भुगतान की गणना एवं जांच हेतु प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच दल का गठन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला

स्तरीय वाहन कोषांग, विधानसभा के बनाये गए डिस्पैच सेन्टर पर गठित वाहन कोषांग एवं प्रखण्ड स्तरीय वाहन कोषांग द्वारा अधिग्रहित वाहनों के अंतिम मुआवजा की

गणना एवं जांच हेतु 26 मई 2024 से 31 मई 2024 तक वाहन कोषांग (नेहरू स्टेडियम) में विशेष कैम्प का आयोजन किया गया है। डी.ई.ओ द्वारा दरभंगा जिला अन्तर्गत लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर

अधिग्रहित किए गए वाहनों के मालिकों को सूचित किया कि वे पूर्ण यात्रा विवरणी के साथ वाहन प्रयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त लॉगबुक स्थानीय नेहरू स्टेडियम (पोलो मैदान) में बनाये गए वाहन कोषांग में

अविलम्ब जमा करना सुनिश्चित करें, ताकि नियमानुसार भुगतान की पूर्ण कारवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वाहन मालिक को लॉगबुक जमा करते समय अनिवार्य

रुप से अपना बैंक स्टेटमेंट/पासबुक के साथ-साथ वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि जांच दल के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदन नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग के समक्ष समर्पित करें, जिससे भुगतान के लिए अग्रेतर की जा सकें।

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