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मद्यनिषेध अधिनियम के तहत जब्त एवं राज्यसात 30 वाहनों की सार्वजनिक नीलामी


11 सामान्य एवं 19 कबाड़ वाहनों की हुई नीलामी, 29.28 लाख रुपये राजस्व प्राप्त होने की संभावना
सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, दरभंगा श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि मद्यनिषेध विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2018/2022) के तहत जब्त किए गए वाहनों तथा समाहर्ता न्यायालय, दरभंगा द्वारा राज्यसात किए गए वाहनों की जिला वाहन नीलामी समिति द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक नीलामी कराई गई।

उन्होंने बताया कि 24 सितम्बर 2026 को आयोजित सार्वजनिक वाहन नीलामी में कुल 30 वाहनों की नीलामी की गई। इनमें 11 सामान्य वाहन एवं 19 कबाड़ वाहन शामिल हैं। नीलामी की प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत जिला वाहन नीलामी समिति द्वारा संपन्न कराई गई।
सहायक आयुक्त ने बताया कि नीलाम किए गए 11 सामान्य वाहनों में 02 ट्रक, 05 चार पहिया वाहन, 03 मोटरसाइकिल तथा 01 ठेला शामिल हैं। वहीं, 19 कबाड़ वाहनों में 08 चार पहिया वाहन, 10 मोटरसाइकिल शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में जब्त एवं राज्यसात किए गए वाहनों के निष्पादन हेतु नियमानुसार सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे जब्त वाहनों का नियमानुसार निपटारा सुनिश्चित होने के साथ-साथ सरकारी राजस्व की प्राप्ति भी होती है।

सहायक आयुक्त मद्यनिषेध ने बताया कि आज आयोजित नीलामी में शामिल वाहनों से लगभग 29 लाख 18 हजार रुपये राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। नीलामी से प्राप्त राशि नियमानुसार सरकारी राजस्व में जमा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मद्यनिषेध विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, परिवहन एवं सेवन के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ जब्त एवं राज्यसात वाहनों के नियमानुसार निष्पादन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है।

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