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हत्या मामले में एक अभियुक्त को अदालत ने दिया दोषी करार।

सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ी गांव निवासी मो. नाजिम की हत्या कर शव छिपाने के आरोप में बहेड़ी गांव के ही संजीत दास उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है।

दोषी की सजा की अवधि के निर्धारण के लिए 15 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को दोषी घोषित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रही अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया कि कलवारा चौक पर परचून की दुकान चलाने वाले मो. नाजिम को गांव के ही लोग दुकान हटाने की धमकी दे रहे थे। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 8 जून 2020 की रात दुकानदार नाजिम की हत्या खंती व चाकू से हत्या कर शव को कलवारा चौक से आगे अहेरी चौर श्मशान के निकट डबरा में छिपा दिया। 9 जून की अहले सुबह नाजिम के परिजनों ने जब उसकी खोजबीन की तो डबरा से शव बरामद हुआ।

मृतक के पिता मो. सैदर की सूचना पर सिंहवाड़ा थाना में 9 जून 20 को 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खंती और छुरा बरामद किए। अनुसंधान बाद पुलिस ने आरोपी संजीत दास समेत तीन अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया।आरोप पत्रित तीन अभियुक्तों में से बैजू दास और गुरुदेव दास फरार चल रहा है। वहीं काराधीन अभियुक्त संजीत दास उर्फ छोटू दास के विरुद्ध विचारण किया गया।

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