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24 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित होगी डी.एल.एड. परीक्षा

दो परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर दायरे में धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, दरभंगा श्री कुमार गौरव ने बताया कि जिला दंडाधिकारी श्री कौशल कुमार के निर्देशानुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित डी.एल.एड. (फेस-टू-फेस) प्रशिक्षण सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष तथा प्रशिक्षण सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष की सैद्धांतिक परीक्षा 24 जुलाई से 7 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी।

उन्होंने बताया कि परीक्षा दरभंगा नगर क्षेत्र के दो परीक्षा केन्द्रों यथा- बी.के.डी. राजकीय बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल), दरभंगा एवं एम.एल. एकेडमी, लहेरियासराय पर प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न होगी।

उन्होंने कहा कि प्रथम पाली का समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह्न 12:45 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपराह्न 2:00 बजे से 5:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

परीक्षा के शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर दोनों परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश प्रत्येक परीक्षा दिवस पर पूर्वाह्न 7:00 बजे से परीक्षा की समस्त प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, शांति भंग करने की आशंका वाले किसी भी प्रकार के जमावड़े तथा लाठी, भाला, गड़ासा, छुरा, अग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा अन्य घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त पूर्वाह्न 7:00 बजे से अपराह्न 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक रहेगी।

उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के भीतर मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत एवं सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस एवं सुरक्षा बल के कर्मियों, प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी व्यक्तियों, परीक्षा संचालन कार्य में लगे कर्मियों तथा शवयात्रा, धार्मिक जुलूस एवं शादी-विवाह जैसे आवश्यक कार्यक्रमों में शामिल व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।

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