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नाबालिग लड़की के हत्या मामले में उम्रकैद की सजा।

अपर सत्र न्यायाधीश तीन ने 13 वर्ष की लड़की की जलाकर हत्या करने के आरोप में उसके चाचा मनीगाछी थाने के नेहरा निवासी विनय सहनी को सोमवार को

उम्रकैद और 25 हजार रुपए अर्थदंड सजा सुनायी है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कैद होगी।

वहीं, दफा 323 के तहत छह महीने की कैद तथा 341 में एक वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की।

श्रीमती झा के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध उसी गांव निवासी संजय सहनी ने अपनी पुत्री की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मनीगाछी थाने में नौ नवंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अभियोजन की ओर से 11 गवाहों ने गवाही दी। मृतका नीतू कुमारी की मां पूनम देवी का कहना है कि मेरी पुत्री पर आठ नवंबर 2015 को गलत आरोप लगाकर

साजिश के तहत जलाकर हत्या कर दी थी। लगभग नौ वर्ष के बाद मुझे न्याय मिला है। इससे मेरी पुत्री की आत्मा को शांति मिलेगी।

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