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गोली मारने के जुर्म में दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा।

दरभंगा: अनुसूचित जाति-जनजाति मामले के विशेष न्यायाधीश ने शुक्रवार को अलीनगर थाना क्षेत्र के अलीनगर निवासी मो. गुफरान अंसारी उर्फ जीवरान को दोषी पाते हुए दफा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कैद व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं, आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष कैद, एक हजार रुपये अर्थदंड, 27 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद, पांच हजार रुपए अर्थदंड व एससी-एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अभियोजन से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुंवर ने बहस की।

श्री कुंवर के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि वह 18 मई 2023 की रात में अपने गांव के कामेश्वर महतो के घर नीरा पीने के लिए गया। नीरा नहीं मिलने पर कमर से पिस्टल निकालकर उसे गोली मार दी जिससे वह जख्मी हो गया।

डीएमसीएच व निजी अस्पताल में उसने इलाज कराया। जख्मी के बयान पर अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 13 जुलाई 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया गया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने गवाही दी।

न्यायालय ने अभियुक्त को गत 18 मई को दोषी करार दिया था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख निर्धारित की गई थी।

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