Wednesday, June 10, 2026
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विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सदर एस.डी.ओ.ने लगाया परीक्षा केन्द्र के 200 से 300 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

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जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी,सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026(Main )ऑनलाइन 02 अप्रैल एवं 08 अप्रैल 2026 को ऑनलाइन परीक्षा दो पालियों में यथा – पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:00 बजे तक एवं द्वितीय पाली 03:00 बजे से 06:00 बजे तक* दरभंगा शहरी क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्रों यथा *iON Digital Zone iDZ1 Khajasarai, Near Govt. Middle School/Fathmis House, Khajasarai Laheriasarai, Darbhanga* पर आयोजित की गई है।

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उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु *प्रत्येक परीक्षा तिथि को* परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 से 300 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।

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उपर्युक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा विकास कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 200 से 300 मीटर की परिधि में 02 अप्रैल एवं 08 अप्रैल 202 को उक्त परीक्षा केंद्र पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

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उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार,विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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