राजस्व कर्मचारी निलंबित
जिला पदाधिकारी श्री कौशल कुमार के आदेश के आलोक में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में प्रगति लाने हेतु मिशन मोड में कैम्प का आयोजन किया जा है।
उक्त निदेश के अनुपालन में सभी स्तरों पर तीव्र गति से फार्मर रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जा रहा है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि सुपात्र किसानों को यथाशीघ्र फार्मर रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण किया जाए।
इसी क्रम में अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, सदर दरभंगा के द्वारा सूचित किया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित कार्यो की प्रगति हेतु संचालित कैम्पों के निरीक्षण के दौरान श्री जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले के द्वारा टाल-मटोल का रवैया अपनाते हुए फार्मर रजिस्ट्री के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है।
अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी, सदर दरभंगा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आलोक में प्रथम दृष्टया जाँच करने पर पाया गया कि जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल को आवंटित छः गाँवों यथाः करदौली, सिसौनी रजौन, करवा, तरियानी, रजौन एवं रजौन असली में विगत तीन दिनों में मात्र 17 फार्मर रजिस्ट्रेशन किया गया है,जो उनके कर्त्तव्यहीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना प्रदर्शित करता है।
जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल का यह कृत बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, के उल्लंघन करने के साथ-साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही लोकोपयोगी अभियान के प्रभावकारी क्रियान्वयन में अवरोधक है,जो दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
सम्यक विचारोंपरान्त प्रतिवेदित आरोप को संज्ञान में लेते हुए प्रथम दृष्टया जयसिंह कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल को बिहार सरकारी सेवक के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए इनका मुख्यालय अंचल कार्यालय,किरतपुर निर्धारित किया गया है।
निलम्बन अवधि में उन्हें नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक को जीवन यापन भत्ता देय होगा।
अंचल अधिकारी, जाले को निदेश दिया गया है कि आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर कुमार, राजस्व कर्मचारी, जाले अंचल के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-क) गठित करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।



