जमीन से संबधित समस्याओं में अब सीओ एक ही दिन में नोटिस निर्गत कर उसी दिन सुनवाई की तारीख नहीं रखेंगें। साथ ही अभियान बसेरा के क्रम में जिन लाभुकों को अयोग्य ठहराया गया है, उनकी जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी से कारवाई जाएगी। साथ ही उक्त मामले में दोषी कर्मी और पदाधिकारी को चिह्नित करते हुए आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
राजस्व संबंधी योजनाओं के अद्यतन स्थिति और प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह िजला प्रभारी मंत्री संजय सरावगी ने 11 मई की देर शाम उक्त आदेश देते हुए सभी अंचल अधिकारी को चेतावनी दी है। बैठक में मंत्री द्वारा राजस्व से संबंधित दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा 2 सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्ता अमित राजन द्वारा बताया गया कि दाखिल खारिज का निष्पादन प्रतिशत 99 प्रतिशत है। जिसमें बेगूसराय जिला राज्य में चौथे स्थान पर है। साथ ही उन्होंने बताया कि परिमार्जन प्लस में बेगूसराय जिला का निष्पादन भी 90 प्रतिशत है।
जिसमें बेगूसराय जिला पांचवे स्थान पर है। उन्होंने आगे बताया कि ऑनलाइन आधार सीडिंग में बेगूसराय जिला 80 प्रतिशत पार कर चुकी है। इसके अलावे बैठक में मंत्री द्वारा राजस्व विभाग से संबंधित अन्य बिंदु जैसे कि सरकारी भूमि का सत्यापन, जमाबंदी में लंबित लगान, भूमि सुधार उप समाहर्ता न्यायालय, ई-मापी इत्यादि का प्रदर्शन में संतोष व्यक्त किया गया। इस दौरान मंत्री ने दाखिल खारिज का निष्पादन गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश िदया। साथ ही आवेदन अस्वीकृति करने को लेकर वैध कारण भी स्पष्ट करने को कहा ।
साथ ही उन्होंने बेगूसराय सदर अंचल के नगर निगम हल्का में वैसे गैरमजरूआ आम/खास भूमि जिसपर लाभुक / परिवादी रैयती होने का दावा करते है। साथ ही रैयती होने से संबंधित कागजात भी समर्पित करते है ऐसे मामले में उन्होंने कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त करते हुए नियमानुसार उक्त भूमि से संबंधित दाखिल खारिज का निष्पादन करने को कहा। इस दौरान डीएम तुषार सिंगला द्वारा अंचल अधिकारी को 16 मई से 30 मई तक अंचल कार्यालय में इस तरह के आवेदन प्राप्त करने हेतु कैंप का आयोजन करने हेतु आदेशित किया गया।





