मर्डर केस में 27 साल बाद फैसला, 14 को उम्रकैद; मधुबनी में योगेंद्र यादव की हुई थी पीट-पीटकर हत्या मधुबनी की जिला कोर्ट ने 27 साल पुराने मर्डर केस में बड़ा फैसला सुनाया है। योगेंद्र यादव हत्याकांड के 14 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। प्रधान जिला जज अनामिका टी ने मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
आपको बता दें साल 1997 में भैरवस्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव में भूमि विवाद में योगेंद्र यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में कोर्ट ने 37 लोगों का संज्ञान लिया था। ट्रायल के दौरान 12 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। कुल 14 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। था। आरोपी कमल यादव, चंदन यादव, जमुना यादव, महेश यादव, सुरेश यादव, रघुनी यादव, बिंदेश्वर यादव, ललित यादव, उत्तिम यादव , प्रमोद यादव, सूरत यादव, भगवान यादव, कारी यादव, कुशे यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अभियुक्तों को सजा सुनाए जाने को लेकर कोर्ट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।





