Tuesday, October 27, 2026
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नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार।

दरभंगा। दरभंगा जिला के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार की अदालत ने अनुसूचित जाति के एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न

करने के जुर्म में अभियुक्त लोहा सिंह लालदेव को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने बहेड़ा (अलीनगर ओपी) कांड सं.92/15 से बने जीआर वाद सं.07/15 के अभियुक्त

बहेड़ा थाना क्षेत्र (अलीनगर ओपी) के टीकापट्टी निवासी रामसेवक लालदेव के पुत्र लोहा सिंह लालदेव को दोषी करार दिया है। स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि

अनुसूचित जाति की नाबालिग बच्ची के साथ अभियुक्त ने अपराध किया था। जिसकी प्राथमिकी 04 मार्च 2015 को दर्ज की गई थी। अदालत ने इसी मामले में मुकदमें का विचारण पूरी कर मंगलवार को अभियुक्त को भादवि

की धारा 341, 354,एससी/एसटी ऐक्ट की धारा 3(1)(11) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा की अवधि निर्धारण पर सुनवाई और निर्णय के लिए 26 अप्रैल की तिथि निर्धारित किया है।

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