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उत्पाद निरीक्षक, मद्यनिषेध गोपाल कुमार सिंह द्वारा चार पहिया वाहन (स्कॉर्पियो) रजिस्ट्रेशन नम्बर – BR-06P-1252 के वाहन चालक एवं वाहन स्वामी की खोज-बीन किया गया, लेकिन इस संबंध में कुछ पता नहीं चल सका, तत्पश्चात जप्ती सूची बनाकर बरामद अवैध विदेशी शराब को जप्त किया गया।
सहायक आयुक्त, मद्यनिषेध प्रदीप कुमार ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत अपराध है।
उन्होंने कहा कि अज्ञात के विरुद्ध शराब का परिवहन करने के आरोप में प्राथमिक की दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

 की जाँच के क्रम में पाया गया कि वाहन के सीट पर आठ (आठ) कार्टूनों में लगभग 70.53 लीटर अवैध विदेशी शराब पाया गया।</p><div class=)



