दुष्कर्म मामले में मो० सद्दाम को बीस वर्ष कैद की सजा।
दरभंगा: पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने सोमवार को मनीगाछी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मो. सद्दाम को दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए दफा 376 (3) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष सश्रम कैद तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने संचालन किया। श्री पराजित ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध पीड़िता के परिजन ने दो अप्रैल 2020 को महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप था कि 30 मार्च 2020 को रात में पीड़िता घर से निकलकर निकास के लिए बाहर गयी थी। उसी समय पीड़िता के साथ यह घटना घटी थी। अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अनुसंधानक ने 31 मई 2020 आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया था। अभियुक्त के विरुद्ध 10 दिसंबर 2020 को न्यायालय में आरोप गठन किया गया। अभियोजन की ओर से 10 गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय ने पीड़िता को राहत व पुनर्वास के लिए पांच लाख रुपये का प्रतिकर भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
