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सभी प्रतिनियुक्ति गश्ती दंडाधिकारी, स्टेटिक दंडाधिकारी एवं केंद्र अधीक्षक तथा परीक्षा कार्य से जुड़े कर्मी उक्त परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ,शांतिपूर्ण एवं सुचारु पूर्वक संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही परीक्षा संचालन हेतु दिए गए निर्देश के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे।

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संयुक्त आदेश में बताया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी सदर उक्त परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सुचारु पूर्वक संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों पर 11 मार्च को 100 मीटर की परिधि में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधज्ञा जारी करना सुनिश्चित करेंगे।<br />
परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुचारु पूर्वक संचालन को लेकर सभी के परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल प्रतिनियुक्ति की गई है।<br />
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्ति स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल 11 मार्च को 9:00 बजे पूर्वाह्न में निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे।<br />
सभी केंद्र अधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित वैध कागजात के अतिरिक्त कोई अन्य कागजात परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाएंगे, मोबाइल फोन,कैलकुलेटर अथवा किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गैजेट का परीक्षा के दौरान प्रयोग पूर्णत: निषेध रहेगा।<br />
अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर उक्त परीक्षा के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे।<br />
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा को स्वच्छ कदाचार मुक्त एवं शांति पूर्वक संपन्न करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p><div class=)

