मधुबनी में पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी को 10 साल की सजा मिली है. दहेज के लिए पांच साल पहले घटना को अंजाम दिया.
मधुबनी: बिहार के मधुबनी में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी पति को 10 साल की सजा मिली है. उसने घटना को 3 अक्तूबर 2020 में अंजाम दिया था. दहेज में बाइक नहीं मिलने के कारण पति ने मिशा को मिट्टी तेल छिड़क्कर जिंदा जला दिया था. घटना मधुबनी जिले के साहरघाट थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है.
घटना को लेकर मृतक मिशा के परिजनों ने साहरघाट थाना में एक आवेदन देकर उसके पति रौशन यादव पर अपनी बेटी की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया था.पति ने की थी बाइक की डिमांड: मिशा के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी. मिशा को बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे, वहीं उसके पति रौशन कुमार यादव को दहेज में नगद रुपये, कई कीमती सामान और सोने की चेन भी दी गई थी. बावजूद इसके रौशन कुमार यादव मिशा को अपने मायके से एक बाइक लाने का बार-बार दबाव देता था और उसके साथ मारपीट करता था.
पति ने महिला को जिंदा जलाया: मिशा अपने मायके से लाने लाने में असफल रही, जिसके बाद उसके पति ने 3 अक्टूबर 2020 को उसके साथ मारपीट कर उसके शरीर पर किरासन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया. जिसके बाद वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी. इसके बाद आस पड़ोस के ग्रामीणों के सहयोग से उसे बचाया गया और घायल अवस्था में मधुबनी से पटना रेफर कर दिया गया. कुछ दिन बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
महिला के पति को मिली सजा: इस मामले को लेकर मधुबनी व्यवहार न्यायालय के पंचम जज एडीजे संकाश चंद्र ने मामले में सुनवाई करते हुए पति रौशन कुमार यादव को दोषी ठहराया है. रौशन यादव को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामानंद कुमार यादव ने पक्ष रखा था.”दहेज में बाइक नहीं मिलने पर मिशा को किरासन तेल डालकर उसके पति ने जला दिया था. इस मामले में मृतका के पति को 10 साल की सजा सुनाई गई है




