सीवान : 396 पैक्स अध्यक्ष और सदस्य चुनाव से होंगे वंचित:सीवान में 33 पैक्सों पर 3.60 करोड़ का कर्ज, नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई
नवंबर 2024 में प्रस्तावित पैक्स चुनाव से सीवान जिला के 396 वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध कारिणी सदस्य चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते है। इन पर 3 करोड़ 60 लाख रुपये का कैश क्रेडिट कर्ज बकाया है, इसे नहीं चुकाने पर इन्हें डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है। संयुक्त निबंधक, सारण प्रमंडल, सैयद मसरूक आलम ने सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी को पत्र लिखकर संबंधित 33 पैक्सों की सूची जल्द से जल्द प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला सहकारिता पदाधिकारी को सौंपने के निर्देश दिए है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने से उन्हें रोका जा सके।
कर्ज नहीं चुकाने पर होगी कार्रवाई
बकाया कर्ज को लेकर बैंक की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इन पैक्स अध्यक्षों ने कोई राशि जमा नहीं किया है। इसके कारण ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की समीक्षा के दौरान इन 33 पैक्सों पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इसके तहत बिहार सहकारी अधिनियम 1935 और बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के अनुसार, डिफॉल्टर पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध कारिणी समिति के सदस्य आगामी चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे। यह नियम किसी भी व्यक्ति को प्रबंध समिति में निर्वाचित होने से रोकता है यदि वह किसी भी प्रकार के ऋण को तीन महीने से अधिक अवधि तक चुकाने में विफल रहता है।
अतिरिक्त व्यवसाय के नाम पर लिया गया कर्ज नहीं चुकाने पर 33 पैक्सों पर बैंक प्रबंधन शिकंजा कस सकता है। इन पैक्सों में आंदर के सहसरांव, बड़हरिया के बहुआरा कादिर और बालापुर सहित कई अन्य शामिल है। इन पर डिफॉल्टर घोषित करने और चुनाव लड़ने से रोकने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे संबंधित पैक्स समितियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये पैक्स अपने बकाए का भुगतान नहीं करते है, तो उन्हें चुनाव से अयोग्य करार दिया जाएगा। इससे पैक्स चुनाव में बड़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती है।
