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10 जून को बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा

जिला मुख्यालय के 18 केंद्र पर आयोजित होगी परीक्षा

परीक्षा केंद्र पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए एस.डी.ओ.ने लगाया परीक्षा केन्द्र के आस पास में 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा

जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार के आदेशानुसार अनुमण्डल दण्डाधिकारी,सदर विकास कुमार द्वारा आदेश निर्गत करते हुए बताया गया कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 10 जून 2026 को 18 परीक्षा केन्द्रों पर एक पाली में 10:00 बजे पूर्वाह्न से एक 12:00 अपराह्न तक आयोजित आयोजित कराई जाएगी।

बताया गया कि बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल दरभंगा, प्लस टू एमएल एकेडमी ब्लॉक बी लहेरियासराय दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज लालबाग दरभंगा,एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा, सीएम कॉलेज किलाघाट दरभंगा, प्लस टू एमएल एकेडमी ब्लॉक ए लहेरियासराय दरभंगा, महारानी कल्याणी कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, के एस कॉलेज लहेरियासराय दरभंगा, प्लस टू सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय दरभंगा, प्लस टू राज उच्च विद्यालय हसन चौक दरभंगा, प्लस टू देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय लालबाग दरभंगा, प्लस टू एमएआर महिला विद्यालय लालबाग दरभंगा,सुंदरपुर उच्च विद्यालय बेला सुंदरपुर बेला लहेरियासराय दरभंगा, मध्य विद्यालय बीरा छठी पोखर सुंदरपुर दरभंगा, प्लस टू सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर दरभंगा, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कबीर चौक दरभंगा,प्लस टू मुकुन्दी चौधरी उच्च विद्यालय कादिराबाद दरभंगा एवं बंशीदास बालिका मध्य विद्यालय जीएन गंज लहेरियासराय दरभंगा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी।
उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के स्वच्छ, शांतिपूर्ण, कदाचारमुक्त एवं सफलतापूर्वक संचालन कराने हेतु परीक्षा तिथि को परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपर्युक्त के आलोक में परीक्षा केन्द्र पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु सदर अनुमण्डल दण्डाधिकारी, दरभंगा विकास कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में परीक्षा तिथि को उक्त परीक्षा केंद्र पर निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत संबंधित परीक्षा केन्द्र के व्यासार्द्ध (परिधि) में शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियार,विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
वहीं 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध किया गया है।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर परीक्षार्थी एवं परीक्षा से संबंधित अन्य सभी व्यक्ति मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रोनिक पेन, पेजर, व्हाइटनर, इरेज़र, ब्लेड, सेल्युलर फोन एवं अन्य कोई भी इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सुसंगत धाराओं के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारियों जो परीक्षा संचालन कार्य में नियुक्त हो,सरकारी अथवा प्रसाशन द्वारा निर्गत पासधारी, शवयात्रा,धार्मिक जुलूस,शादी-विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के मामले में शिथिल रहेगा।

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