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जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में जिले के पारा विधिक स्वयंसेवकों के संवेदीकरण एवं कानूनी सशक्तिकरण हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में किया गया


कार्यक्रम का शुभारंभ कर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री अजय कुमार शर्मा ने नवनियुक्त पारा विधिक स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी, सजगता व तत्परता से निर्वहन करने की नसीहत दी।

उन्होंने कहा कि पारा विधिक स्वयंसेवकों का कर्तव्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया कराना है और हम आशा करते हैं कि आप लोग इस पुनित कार्य को जिम्मेदारी से करेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने पारा विधिक स्वयंसेवकों के कार्य, विधिक सेवा प्राधिकरणों का परिचय, विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क विधिक सेवा पाने के हकदार व्यक्ति, नालसा योजनाओं एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं आदि के विषय में जानकारी दी।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जिला जज श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने लोक अदालत की कार्यप्रणाली से अवगत कराया।
बिहार सेवा समिति, मधुबनी की ओर से मौजूद रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता संभव गुप्ता एवं तारा कांत ऋषि ने मानव तस्करी रोकथाम एवं हनीफुर रहमान वाद के निर्णय पर विस्तृत चर्चा की।

उन्होंने पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जैसे कानून की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री जुनैद आलम भी मौजूद थे।

संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आनंद सौरव ने किया। मौके पर बिहार सेवा समिति के संजीव कुमार, तारानंद ठाकुर, नरेंद्र कुमार कर्ण सहित सभी पीएलवी मौजूद थे।

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