Featuredदरभंगा

भतीजी की हत्या के जुर्म में चाचा दोषी करार।

दरभंगा: दरभंगा में तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या के एक मामले में मनीगाछी थाना क्षेत्र के नेहरा गांव निवासी विनय सहनी को दोषी पाया है।

अदालत ने विनय सहनी को भादवि की धारा 302, 120 (बी), 323, 341 में दोषी पाया है। मामले का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक रेणु झा और चंपा मुखर्जी ने जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि दोषी विनय सहनी ने पत्नी निशा देवी, पिता लक्ष्मी सहनी, भाई रणधीर सहनी एवं रंजीत सहनी की पत्नी सुनीता देवी के सहयोग से अपराधिक षड्यंत्र कर भतीजी निशि कुमारी की निर्मम हत्या आठ नवंबर 2015 को कर दी थी।

बताया गया कि बालिका को पढ़ाई नहीं करने देने के उद्देश्य से सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी।

इस संबंध में मृतका के पिता संजय सहनी ने मनीगाछी थाना में उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने आज विनय सहनी को दोषी पाया है। एक अन्य आरोपी सुनीता देवी फरार है, जबकि अन्य मुदालह लक्ष्मी सहनी, निशा कुमारी एवं रणधीर सहनी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *