- Advertisement -
अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की।
श्री पंडित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने के ध्रुबगामा निवासी जोगी राम ने अपनी पुत्री मंजू देवी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप गठन के बाद अभियोजन की ओर से चार गवाहों ने गवाही दी।





