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पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्रकैद की सजा।

अपर जिला व सत्र न्यायाधीश संजय प्रिया ने गुरुवार को पत्नी की हत्या के आरोप में सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी धर्मेंद्र राम को दफा 302 के तहत उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।

अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चमक लाल पंडित ने बहस की।

श्री पंडित के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने के ध्रुबगामा निवासी जोगी राम ने अपनी पुत्री मंजू देवी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाते हुए सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप गठन के बाद अभियोजन की ओर से चार गवाहों ने गवाही दी।

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