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भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा।

दरभंगा। भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को अदालत से कोई राहत नहीं मिली। अलीनगर विधानसभा के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह एमपी/एमएलए से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में मंडल कारा से उपस्थित कराया गया. मंगलवार को अदालत द्वारा दोषी पाए गए विधायक मिश्रीलाल यादव व सुरेश यादव की सजा की बिंदु पर सुनवाई की गयी. अदालत ने विधायक मिश्रीलाल यादव को दो वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी.

विदित हो कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में रैयाम थाना से जुड़े मामले के सूचक उमेश मिश्र ने क्रिमिनल अपील संस्थित कराकर अदालत से याचना की थी कि निम्न अदालत में आपराधिक धमकी देने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद आरोपियों को भादवि की धारा 506 में दोषी नहीं पाया गया है.

 

वहीं 323 भादवि में भी साक्ष्य रहने के बावजूद कम सजा दी गई है. उन्होंने सजा बढ़ाये जाने की गुहार लगायी. अदालत ने सुनवाई पूरी कर अपीलवाद को आंशिक रूप से स्वीकृत किया तथा भादवि की धारा 506 में दोनों को दोषी पाते हुए मंडल कारा भेजने का आदेश देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 27 मई की तिथि निर्धारित की थी।

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