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पॉक्सो एक्ट के तहत अर्थदण्ड सहित 20 वर्षों का कारावास

दरभंगा। दरभंगा जिला के एकमात्र पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने की जुर्म में सदर थाना क्षेत्र के अदलपुर निवासी स्व. इजहारुल हक के पुत्र मो.

आफताब को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं दुष्कर्म के जुर्म में 10 वर्ष की सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने 26 अप्रैल को अभियुक्त को भादवि की धारा 376(2) और पॉक्सो ऐक्ट की धारा 6 में दोषी करार दिया था। न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा

अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई पश्चात जूर्मी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सोमवार को सुनाई है। इस केश में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने

बताया कि अभियुक्त ने 24 दिसंबर 2020से 07 माह पहले पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। चिकित्सीय जांच में वह 6 माह की गर्भवती पाई गई।

इसके बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी बातें बताई। पंचायत बैठी लेकिन अभियुक्त उपस्थित नही हुआ। बाध्य होकर पीड़िता ने महिला थाना में कांड सं 85/20 दर्ज कराई।कोर्ट में इसका विचारण जीआर नं 63/20 के

तहत चल रहा है। अनुसंधान के दौरान पीड़िता के बच्चे और अभियुक्त का डीएनए जांच कराई गई तो दोनो का डीएनए समान पाया गया। 28 दिसंबर 21 को पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया। विचारण के

दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 07 गवाहों की गवाही कराई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त 13 दिसंबर 21 से जेल में काराधीन है।

स्पेशल पी पी ने बताया कि सभी सजायें साथ-साथ चलेगी। पिड़िता और बच्चे को दस लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।

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