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डीएम ने कबीर अन्तयेष्ठि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं त्वरित भुगतान के लिए दिए निर्देश।

दरभंगा: जिलाधिकारी राजीव रौशन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कबीर अन्तयेष्ठि अनुदान योजना के सुचारू कार्यान्वयन एवं लाभुकों को त्वरित एवं पारदर्शी भुगतान हेतु अधिसूचना संख्या – 2010 दिनांक – 27 अगस्त 2014 की कंडिका – 6 कुछ संशोधन किये गए है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत के खाता में 05 लाभुकों हेतु 3,000 रुपये की दर से 15 हजार रुपये, प्रत्येक नगर पंचायत के खाता में 10 लाभुकों हेतु 3,000 रुपये की दर से 30 हजार रुपये, नगर परिषद के खाता में 20 लाभुकों हेतु 3,000 रुपये की दर

से 60 हजार रुपये तथा नगर निगम के खाता में 30 लाभुकों हेतु 3,000 रुपये की दर से 90 हजार रुपये वन टाइम स्टैंडिंग एडवांस उपलब्ध कराया जाता है।

उन्होंने कहा कि प्राप्त राशि से स्वीकृत लाभुकों को भुगतान कर ई-सुविधा पोर्टल पर इन्ट्री संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव एवं नगर निकाय में डीईओ लॉगिन से की जाएगी।

तत्पश्चात पंचायत सचिव के लॉगिन से इंट्री के उपरांत उसे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को हस्तांतरित किया जाएगा।

बी.डी.ओ द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को सत्यापित करते हुए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को हस्तांतरित किया जाएगा।

इसी प्रकार नगर निगम से में डीईओ लॉगिन से भुगतान किए गए लाभुकों का इंट्री करते हुए नगर आयुक्त/ नगर कार्यपालक पदाधिकारी/ अपर नगर आयुक्त के लॉगिन में हस्तांतरित करेंगे, तत्पश्चात उनके द्वारा अपने लॉगिन में प्राप्त सभी आवेदनों

को सत्यापित करते हुए सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के लॉगिन में हस्तांतरित किया जाएगा।

सहायक निदेशक सत्यापनोपरन्त के आधार पर डीबीटी कोषांग से प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन राशि प्रतिपूर्ति संबंधित पंचायत/नगर निकाय के बैंक खाता में स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर सक्षम द्वारा संचालित इस योजना के खाता से की जाएगी।

योजना का लाभ प्रदान करने हेतु मृत्यु प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, परंतु विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए विहित प्रपत्र में डाटा अपलोड करना आवश्यक है।

इसके अतरिक्त योजना अंतर्गत भुगतान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए पंचायत,प्रखंड एवं जिला स्तर पर नियमित रूप से जाँच किया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत सचिव द्वारा पंचायत के सभी लाभुक या अधिकतम 15 लाभुकों रेंडम जांच करते हुए प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

वही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी नगर निकाय के नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम से कम 15 लाभुक का रेंडम जाँच करते हुए प्रखंड/ नगर निकाय का समेकित प्रतिवेदन सहायक निदेशक को उपलब्ध कराएंगे।

सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा प्रतिमाह 15 लाभुकों का रेंडम जाँच करते हुए जिला स्तर का समेकित प्रतिवेदन निदेशालय को प्रति उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मी द्वारा उपर्युक्त निदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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