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शराब कारोबारी को अर्थदण्ड सहित पांच वर्षों का कारावास।

दरभंगा। जिला के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने बुधवार को बहेड़ा थाना के बहेड़ा के वार्ड नंबर-14 के निवासी श्रवण

नायक को शराब कारोबार करने के जुर्म में उत्पाद अधिनियम की धारा 30 में 5 साल की कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की

भुगतान नहीं करने पर 6 महीने की कारावास की सजा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है। अदालत ने मद्यनिषेध सदर थानाकांड सं.246/22 के अभियुक्त

बहेड़ा के वार्ड-14 निवासी शिवजी नायक के पुत्र श्रवण नायक को सजा मुकर्रर किया है। स्पेशल पीपी हरेराम साहु ने बताया कि कोर्ट ने जूर्मी अभियुक्त को सजा की

अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए बुधवार को बहस किया। श्री साहु ने बताया कि 19 जुलाई 22 को 9 लीटर नेपाली देशी शराब के साथ

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल एपीपी उत्पाद अभय चंद्र पाठक ने कहा कि शराब के कारोबारी के खिलाफ विचारण जीओ वाद सं.10264/22 के तहत न्यायालय में प्रारंभ किया गया। अभियोजन पक्ष से

उत्पाद के स्पेशल ए पीपी श्री पाठक ने तीन गवाहों की गवाही कराई। गत शनिवार को कोर्ट ने इस मामले का विचारण पूरा कर अभियुक्त को

शराब कारोबार करने के आरोप में दोषी घोषित किया था । जुर्मी नायक घटना समय से ही तकरीवन 21 माह से जेल में बंद है। अब बुधवार को जुर्मी को सजा सुनाई है।

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