बिहार विधान परिषद् स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन की मतगणना को लेकर निषेधाज्ञा जारी


27 अक्टूबर को खेल भवन-सह-व्यायामशाला, लहेरियासराय में होगी मतगणना
मतगणना स्थल के 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध
मतगणना केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, विजय जुलूस एवं अनधिकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के अंतर्गत 05-दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के लिए 27 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है। मतगणना का कार्य प्रातः 08:00 बजे से खेल भवन-सह-व्यायामशाला, लहेरियासराय स्थित मतगणना स्थल/बज्रगृह में प्रारंभ होगा।

मतगणना के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतगणना संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा श्री कौशल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत मतगणना स्थल एवं उसके आसपास निषेधाज्ञा जारी की है।
जारी आदेश के अनुसार, 27 अक्टूबर 2026 को प्रातः 06:00 बजे से मतगणना कार्य समाप्त होने तक मतगणना केंद्र के चारों ओर 200 गज की परिधि में अनावश्यक भीड़ लगाने अथवा मजमा बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गड़ासा, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, बरछी, तीर-धनुष एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने तथा इनका प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध

मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल, कॉर्डलेस, वायरलेस, कैमरा अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
ध्वनि विस्तारक यंत्र: मतगणना केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
विजय जुलूस: मतगणना परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा।
वाहनों का प्रवेश: प्राधिकृत वाहनों को छोड़कर अन्य किसी भी वाहन को मतगणना केंद्र परिसर तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना की गोपनीयता: निर्वाचन एवं मतगणना से संबंधित ऐसे किसी भी कागजात का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जिससे मतगणना की गोपनीयता भंग होने की आशंका हो।
मतगणना अभिकर्ता: सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं हो सकेंगे।
विशेष श्रेणियों को निर्धारित छूट
आदेश में शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्रों को निषेधाज्ञा से अपवादस्वरूप बाहर रखा गया है। इसी प्रकार, सिख धर्मावलंबियों द्वारा धारण किए जाने वाले कृपाण तथा धार्मिक परंपरा के अनुसार धारित किए जाने वाले शस्त्रों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी, मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी तथा आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार छूट दी गई है।
निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में सांसद, विधायक अथवा विधान पार्षद हैं और जिन्हें मतगणना कक्ष में उपस्थित रहना आवश्यक है, उन्हें मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, उनके सुरक्षा गार्ड को शस्त्र सहित मतगणना कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश
जिला दण्डाधिकारी ने थानाध्यक्ष लहेरियासराय, बहादुरपुर, नगर, बेता, विश्वविद्यालय एवं कोतवाली सहित गश्ती दल में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को निषेधाज्ञा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि आम नागरिकों, राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के समर्थकों को प्रतिबंधों की जानकारी समय पर मिल सके।

जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Santosh Dutta Jha: