न्यायालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा श्री अजय कुमार शर्मा ने कहा कि
कानून वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। संविधान भी उन्हें अपनी सुरक्षा एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है।
उनकी उपेक्षा एवं परित्याग से संरक्षण के लिए “माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007” एवं अन्य कानूनी प्रावधान मौजूद है। उन्होंने कहा कि उपेक्षित वरिष्ठ नागरिक अपने अधिकार के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद अवश्य लें। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी ने कहा कि नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2016 के तहत मोबाइल लीगल ऐड वैन को रवाना किया गया है। इसके माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण, कानूनी सलाह एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन में सहयोग किया जाएगा।
उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि बुजुर्गों का सम्मान करें, उनके बहुमूल्य अनुभव से सीखने का प्रयास करें। इस अभियान के तहत आदर्श मध्य विद्यालय लहेरियासराय, बहादुरपुर, मझिगामा, मब्बी, मझौलिया आदि स्थानों पर शिविर लगाया गया।
शिविर में पैनल अधिवक्ता संजीव कुमार, कुमारी ममता, डाक्टर प्रभाष कुमार, डाक्टर किर्ति रंजन, डा. राजेश कुमार, डा. अटल बिहारी मसुराज, पीएलवी निशा भारती, पंकज कुमार आदि शामिल रहे। दूसरी ओर मंडल कारा दरभंगा में लीगल ऐड डिफेंस सदस्य पिंकु कुमार यादव एवं अंकुर प्रिया ने काराधीन बंदियों को जागरुक किया गया।