इस संबंध में बीपीआरओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिन मानपुर दक्षिणी पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया ने 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत में प्रदत्त अनुदान की राशि का लेनदेन पीएफएमएस के माध्यम से नहीं कर चेक व ड्राफ्ट के माध्यम से किया है। जो स्पष्ट रूप से विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन है।