बिहार : बिहार पुलिस का बड़ा ऐलान, ड्यूटी के दौरान हुई मौत तो परिवार को मिलेंगे ₹2.3 करोड़

बिहार पुलिस ने अपने सेवारत कर्मियों को सामान्य मृत्यु होने पर 20 लाख का प्रावधान भी शामिल किया है, इसमें आत्महत्या करने पर भी यह राशि देय होगी. यह व्यवस्था पहली बार की गई है.

बिहार पुलिस ने अपने जवानों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब अगर बिहार पुलिस के किसी जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 2.30 करोड़ रुपये तक का बीमा लाभ मिलेगा. बिहार पुलिस ने शुक्रवार (23 अगस्त) को इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत सभी कैडर के पुलिसकर्मियों को अब करीब 2.30 करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. वहीं सभी रैंक के बलिदानी पुलिसकर्मियों के आश्रितों को एकसमान 1.50 करोड़ की राशि दी जाएगी. इस व्यवस्था के तहत सेवारत पुलिसकर्मी की सामान्य मृत्यु होने पर भी 20 लाख की राशि देने की व्यवस्था की गई है. जवान द्वारा आत्महत्या करने पर भी आश्रितों को 20 लाख रुपये मिलेंगे.

बिहार पुलिस में सुविधाओं को लेकर लगातार बड़े और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बिहार पुलिस के कल्याण कोष द्वारा आगे बड़ा ऐलान किया गया है. इसके तहत दुर्घटना से होने वाली मृत्यु पर बिहार पुलिस के कर्मियों की बेटियों (आश्रित) की शादी और बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए भी बीमा प्रावधान किया गया है. इसमें रिटायर जवानों को भी विशेष सैलरी पैकेज के लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके लिए बिहार पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच एक समझौता किया गया है.

अगर कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है और उससे विकलांग हो जाता है, तब भी उसको बीमा का लाभ मिलेगा. पीड़ित पुलिसकर्मी को पूर्ण या आंशिक विकलांगता पर 1.5 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान किया जाएगा. आतंकवाद विरोधी या नक्सल विरोधी अभियान में शामिल कर्मियों को जख्मी होने पर ऑपरेशन के लिए डेढ़ करोड़ तक का कवर मिलेगा. वहीं प्लास्टिक सर्जरी, बर्न्स, इंपोर्टेड दावों की लागत और एयर एंबुलेंस और कोमा के बाद मृत्यु 48 घंटे के बाद के लिए 10 लाख तक का अतिरिक्त कवर प्रदान किया जाएगा.

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