इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंडों में अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान दिया जायेगा। राशि सीधे सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में जाएगी। योजना अंतर्गत एक प्रखंड में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग, एक अल्पसंख्यक समुदाय एवं एक सामान्य वर्ग के लाभुक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। परंतु जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1000 से ज्यादा होगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति की कोटि में भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
आवेदन के लिए योग्यता व कागजात :
जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, चालन अनुज्ञप्ति, उम्र की सीमा 18 साल से उपर
ऐसे हैं चयन की प्रक्रिया :
प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा डाउनलोड किया जाएगा। उसके बाद प्रखंडवार व कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। वरीयता का आधार मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के अधिकतम अंक, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। चयन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे, जबकि उपविकास आयुक्त सदस्य व जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव हैं। तैयार वरीयता सूची को चयन के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।